रविवार की विशेष सुनवाई में हाई कोर्ट ने लगाई बेदखली आदेश पर रोक
इंदौर, 26 अप्रैल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रविवार को अवकाश के दिन विशेष सुनवाई करते हुए नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बेदखली के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रिट याचिका क्रमांक 15605/2026 (संजय एवं अन्य बनाम इंदौर नगर निगम एवं अन्य) में पारित किया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव ने पक्ष रखा, जबकि प्रतिवादियों की ओर से ऋषि तिवारी उपस्थित हुए।
याचिकाकर्ताओं ने 22 अप्रैल 2026 को लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 के तहत पारित आदेश को चुनौती देते हुए दलील दी कि उन्हें अपील का वैकल्पिक उपाय अपनाने का अवसर दिए बिना ही बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है।
इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता एक सप्ताह के भीतर सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करें और साथ ही स्थगन (स्टे) आवेदन भी दाखिल करें।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि में अपील दायर की जाती है, तो स्टे आवेदन के निर्णय तक 22 अप्रैल का बेदखली आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और अपीलीय प्राधिकारी इस पर स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा।
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