सुप्रीम कोर्ट से मोती सिंह पटेल को नहीं मिली राहत

कोर्ट ने पूछा – आने में देर क्यों की ?

इंदौर/ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंदौर लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का substitute candidate बनने की मांग करने वाले कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल की याचिका को अनुमति देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि चुनाव प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। हालांकि, बेंच ने कहा कि वह चुनाव याचिका में कानून का सवाल खुला रखेगी।

युगल पीठ ने कहा ईवीएम और चुनाव चिन्हों का आवंटन पहले ही किया जा चुका है ।  आपने (शीर्ष न्यायालय का रुख करने के लिए) सात दिनों तक इंतजार क्यों किया? अनसुनी बातें हो रही हैं, लेकिन आप को पहले आना चाहिए था। आप उच्च न्यायालय से provisional नामांकन की मांग सकते थे और फिर हमारे पास आ सकते थे। एक निर्वाचक के रूप में भी चुनाव याचिका में कानून का प्रश्न उठाया जा सकता है। हम इसे खुला रखेंगे । ”

उल्लेखनीय है मप्र के इंदौर में 13 मई को लोक सभा चुनाव है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापस लेकर भाजपा में आखिरी समय में शामिल होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी विहीन हो गई है। कांग्रेस ने substitute candidate के रूप में मोती सिंह पटेल का नाम प्रस्तावित किया था लेकिन पटेल के मुताबिक अक्षय बम का approved candidate होने के बाद उनका फॉर्म स्वत: खारिज हो गया , पटेल के मुताबिक चूंकि अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया लिहाजा पटेल को approved प्रत्याशी माना जाये, इस मामले में पटेल की इंदौर हाई कोर्ट में पहले सिंगल बेंच फिर डबल बेंच में याचिका खारिज करवाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। https://newso2.com/indore-high-court-rejerved-order-on-petition-of-congress-leader-moti-singh-patel

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार | आरटीआई कार्यकर्ता | राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, UNI से जुड़े। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta और NewsO2.com से जुड़े। निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।