इंदौर
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इंदौर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कांग्रेस नेता मोती सिंह पटेल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होने उन्हें बतौर अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी इंदौर सीट से चुनाव लड़ने की मांग की थी । जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार को अचानक कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने भाजपा के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया था जिसके बाद इंदौर लोक सभा सीट से कांग्रेस का कोई अधिकृत उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है । इस स्थिति में मोती सिंह पटेल ने कोर्ट की शरण लेकर उन्हें कांग्रेस का वैकल्पिक उम्मीदवार माने जाने की मांग की थी। दरअसल पटेल इससे पहले कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन जमा कर चुके थे, बीते दिनों हुई स्क्रूटनी में पटेल का नाम अधूरा रहने की वजह से रद्द कर दिया गया था। कोर्ट में पटेल ने दावा किया कि उनके द्वारा जमा किए गए नामांकन फार्म में कांग्रेस का वैकल्पिक उम्मीदवार होने का जिक्र किया था। कोर्ट ने चुनाव आयोग और पटेल के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आपका फॉर्म स्क्रूटनी में रद्द कर दिया गया था लिहाजा कोर्ट निर्वाचन प्रक्रिया में लिये जा चुके फैसलों में सीधे दखल नहीं दे सकती है। कोर्ट ने पटेल को हिदायद दी कि वे पृथक से चुनाव याचिका दाखिल कर चुनौती दे सकते हैं।