सीबीआई जांच में क्लीन चिट पाये कॉलेजों की फिर होगी जांच
इंदौर/ भोपाल
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले की आज मप्र हाई कोर्ट की मुख्य पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई जांच में 169 suitable या क्लीन चिट पाये गए सभी नर्सिंग कॉलेजों की फिर से जांच के आदेश दिये हैं। जांच की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जांच के समय संबंधित जिले के न्यायायिक अधिकारी, संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपल, संचालक उपस्थित रहेंगे।
लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका पर हाइकोर्ट में जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच में सुनवाई हुई ।
पेशे से अधिवक्ता और याची विशाल बघेल ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई अधिकारियों द्वारा की गई गड़बड़ी पर निराशा जताते हुए नए सिरे से जांच के आदेश दिए गये हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन नर्सिंग कॉलेजों को सीबीआई ने अपनी जांच में क्लीन चिट देकर और suitable सूटेबल बताया था और हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी उनकी नए सिरे से जांच की जाएगी, साथ ही जांच टीम में बदलाव करने के आदेश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं इसके अलावा पूरी जांच के दौरान संबंधित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी उपस्थित रहेंगे तथा पूरी जांच की वीडियोग्राफी कराई जाएगी इस जांच के बाद जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी जाएगी उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि वह इस पूरे जांच के तथ्यों को अपने पास उपलब्ध डेटा से मिलान कर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख सकें।
पुराने नियमों से ही होगी मान्यता प्रक्रिया
बघेल ने बताया कि नर्सिंग काउंसिल ने आज की सुनवाई में आवेदन पेश कर हाईकोर्ट से सत्र 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी इस पर याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा गया कि सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं वो राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से नहीं है अतः उनके अनुसार मान्यता प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए । तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया कि पुराने नियमों से ही मान्यता प्रक्रिया की जाएगी इस शर्त के आधार पर हाइकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को सत्र 2024-25 की कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है ।
क्या कहा अधिवक्ता विशाल बघेल ने , लिंक क्लिक कर सुन सकते हैं https://www.facebook.com/watch?v=386374267737333