इंदौर, 11 अक्टूबर 2024(न्यूजओ2 डॉट कॉम)/7724038126। इंदौर जिले में अब ग्लिटर, कन्फेट्टी और माईलर का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आज से लागू हो गया है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रतिबंध का मुख्य कारण पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा है। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लागू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत, इंदौर नगर निगम ने जुलूस, बैठकों, समारोहों जैसे आयोजनों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है। हाल के दिनों में ग्लिटर, कन्फेट्टी और माईलर का इस्तेमाल बढ़ा है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और सफाई कर्मियों को सफाई कार्य में भी कठिनाइयां होती हैं। इन सामग्रियों में मौजूद छोटे कण हवा के संपर्क में आकर प्रदूषण को और बढ़ा देते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है।
नगर निगम ने इस मुद्दे पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद आगामी चुनाव, धार्मिक त्योहारों के जुलूस और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के मद्देनजर इन सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।
यह आदेश 8 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा।