कांग्रेस को मझधार में छोड़ भाजपा में शामिल बम को झटका

निचली अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

10 मई को कोर्ट में बम को होना है पेश

इंदौर

मप्र के इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन वापस लेकर भाजपा में शामिल हुए कारोबारी अक्षय बम की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। निचली अदालत ने उनके द्वारा लगाई गई जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकार बताते हैं कि बम अब हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं।

दरअसल अक्षय बम के कांग्रेस से लोक सभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद एक 17 वर्ष पुराने प्रकरण में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) बढ़ा दी गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद ही उन्होने कांग्रेस का हाथ बीच मझधार में छोड़ भाजपा का दामन ओड़ लिया।  

अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद अग्रिम जमानत के लिए बम और उनके पिता कांतिलाल की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी । अदालत ने कहा, ‘‘इस प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, अत: दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । ’’

अपर सत्र न्यायाधीश ने यह भी कहा कि मामले के मौजूदा हालात में आरोपियों को अदालत के सामने हाजिर होकर अग्रिम कार्यवाही में भाग लेना चाहिए और यदि उन्हें आवश्यक प्रतीत होता है, तो वे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के मामले में नियमित जमानत का आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

इंदौर के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ने पीड़ित पक्ष की अर्जी पर बम और उनके पिता के खिलाफ जमीन विवाद में 17 साल पहले एक व्यक्ति पर हमले के आरोप में दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) जोड़े जाने का 24 अप्रैल को आदेश दिया था । मजिस्ट्रेट ने पिता-पुत्र को सत्र न्यायालय के सामने 10 मई को पेश होने का आदेश भी दिया था । इस आदेश के महज पांच दिन बाद बम ने इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम वापस लेने का कदम उठाया। https://newso2.com/response-to-indore-congress-candidate-joining-bjp-controversy-and-sumitra-mahajan-commentary-on-the-issue

जिस अर्जी पर बम की कानूनी मुश्किलें बढ़ी हैं, वह इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उनकी उम्मीदवारी घोषित होने के महज 13 दिन बाद पांच अप्रैल को दायर की गई थी , बम को 23 मार्च की देर रात घोषित सूची में कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार बम, उनके पिता कांतिलाल और अन्य लोगों के खिलाफ यूनुस पटेल नाम के व्यक्ति पर चार अक्टूबर 2007 को जमीन विवाद में हमले के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि यह प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट),506 (धमकाना) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी। पटेल का आरोप है कि घटना के दौरान एक सुरक्षा एजेंसी के संचालक सतवीर सिंह ने अक्षय के पिता कांतिलाल के कहने पर उन पर 12 बोर की बंदूक से गोली भी दागी थी। गोलीबारी के आरोपी सतवीर सिंह की बाद में मौत हो गई थी।