अक्षय बम को हाईकोर्ट से जमानत

इंदौर

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन वापस लेकर भाजपा शामिल होने वाले अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।

अक्षय बम के खिलाफ एक 17 साल पुराने मामले में अप्रैल 2024 में आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) बढ़ा दी गई थी। इस मामले में अक्षय बम को 10 मई को इंदौर के स्थानीय कोर्ट में प्रस्तुत होना था लेकिन बम कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए और अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानती आवेदन प्रस्तुत कर माफी मांगी कि वे पारिवारिका कारण से शहर से बाहर हैं जबकि वे उसी दिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ देखे गए थे। कोर्ट ने अक्षय और उनके पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर अक्षय बम ने 13 मई को अपने गृह क्षेत्र में मतदान भी किया फिर भी पुलिस बम को पकड़ नहीं सकी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभालते हुए जगह जगह फरार बम के पोस्टर लगाये और बम की सूचना देने वाले को 5100 रु इनाम की घोषणा की गई। मप्र हाई कोर्ट ने बम को जमानत का लाभ दे दिया है।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार, आरटीआई कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) से जुड़े। स्वतंत्र विश्लेषक, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर गहरी पकड़। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta यूट्यूब चैनल और NewsO2.com से जुड़े। 📌 निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।