मध्यप्रदेश लोकायुक्त ने इंदौर नगर निगम के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण
इंदौर, 13 नवंबर 2024 (न्यूजओ2 डॉट कॉम)/7724038126: मध्यप्रदेश लोकायुक्त ने इंदौर नगर निगम के भवन अनुज्ञा विभाग के प्रमुख रहे तत्कालीन अपर आयुक्त सिद्दार्थ जैन (IAS), तत्कालीन भवन अधिकारी श्रीमती गजल खन्ना सहित 18 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। यह कार्रवाई पूर्व पार्षद दिलीप कौशल की शिकायत पर की गई है।
शिकायत के अनुसार, आरोप है कि ग्राम लसूडिया मोरी में SK-1 कम्पाउंड पर सर्वे नंबर 67/2/3 पर विजय जेसवानी द्वारा बिना अनुमति के अवैध निर्माण किया गया था। नगर निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की अनुमति के बिना भूतल पर 13500 वर्गफीट, प्रथम,दूसरे और तीसरे तल पर 14000-14000 वर्गफीट, तथा भूतल पर 500 वर्गफीट पक्का निर्माण करके उद्योग (केमको चिव फूड्स प्रा. ली.) संचालित किया गया। इसके अलावा, बद्रीलाल पंवार एवं अन्य द्वारा भी बिना अनुमति के ग्राम लसुडिया मोरी की भूमि खसरा नंबर 7/1/1/1 पर गोदामों और भवनों का अवैध निर्माण किया गया था।
शिकायत कर्ता का आरोप है कि मामले की शिकायत पर, कालोनी सेल विभाग के तत्कालीन सहायक यंत्री PC जैन ने कार्रवाई करने के बजाय नगर निगम को जानकारी दी कि संबंधित कालोनी के विकास से संबन्धित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके बाद,तत्कालीन अपर आयुक्त सिद्दार्थ जैन के निर्देश पर भवन अधिकारी श्रीमती गजल खन्ना और भवन निरीक्षक सत्येन्द्र राजपूत द्वारा भूमि स्वामी को 26 नवंबर 2022 को 3 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने का केवल एक सूचना पत्र जारी किया, लेकिन दो वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। न ही सूचना के अधिकार में जानकारी दी गई।
पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने इस मामले को लेकर 1 अक्टूबर 2024 को लोकायुक्त से शिकायत की थी, जिसमें बताया गया कि नगर निगम के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहे हैं और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं कर रहे।
लोकायुक्त ने प्रारंभिक जांच के बाद, 18 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इनमें IAS अधिकारी सिद्दार्थ जैन, श्रीमती गजल खन्ना, PC जैन, सत्येन्द्र राजपूत, सुरेश चौहान, वैभव देवलासे सहित अन्य अधिकारी और आरोपी शामिल हैं। इनके खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 13(1)(D) और 13(2) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण क्रमांक 0354/ई/2024 पंजीबद्ध किया गया है।
लोकायुक्त कार्यालय के उप विधि सलाहकार संतोष प्रसाद शुक्ल ने इस संबंध में शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध होने का पत्र जारी किया है।