मोटापे को कारण बताकर क्लेम आवेदन नहीं कर सकते हैं खारिज- कंज़्यूमर कोर्ट
इंदौर, 03 जून 2024
मध्य प्रदेश के इंदौर के कंज़्यूमर कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी को तगड़ा झटका दिया है। उपभोक्ता प्रतितोष आयोग क्रमांक 2 ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए माना कि बीमा कंपनी पुराने पॉलिसी धारक को मोटापे का कारण बताकर क्लेम खारिज नहीं कर सकता है। कोर्ट ने लगभग तीन साल पुराने मामले में पीड़ित उपभोक्ता को 2 लाख 33 हजार 550 रु ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है । साथ ही कोर्ट ने उपभोक्ता को मानसिक त्रास को लेकर दस हजार रु अलग से भुगतान करने का आदेश भी दिया है ।
आपको बता दें कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को यह क्षति पूर्ति राशि आगामी 45 दिनों में भुगतान करनी होगी। अधिवक्ता रविराज सिंह पंवार ने बताया कि पीड़ित परिवादी उपभोक्ता वर्ष 2020-21 में पैरों में सूजन आने और सांस लेने में परेशानी होने पर अस्पताल में भर्ती हुआ था । यहाँ जांच होने पर उन्हें फेफड़ों में पानी होने की बीमारी बताई गई थी। जिसके चलते 31 दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 तक पीड़ित असपताल में भर्ती होकर इलाज कराता रहा । इस दौरान इलाज खर्च 2 लाख 33 हजार 550 रु का भुगतान उक्त बीमा कंपनी ने नहीं किया । बीमा कंपनी ने पीड़ित का क्लेम आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मोटापे के कारण कोई अस्वस्थता या बीमारी का क्लेम नहीं दिया जा सकता। इससे व्यथित होकर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली ।
कंज़्यूमर कोर्ट ने बीती 28 मई को पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया है । कोर्ट ने माना कि दो दशक पुराने उपभोक्ता का क्लेम आवेदन बीमा कंपनी इस तरह खारिज नहीं कर सकती है। यह मामला बीमा कंपनी वनाम उपभोक्ता मामलों में एक नजीर की तरह देखा जा रहा है।