केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अन्तरिम जमानत का मिला लाभ  

इंदौर/ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया है। वे आगामी 1 जून तक जेल से बाहर रहेंगे। उन्हें 2 जून को समर्पण करना होगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने ये ऑर्डर पास किया ।

युगलपीठ ने टिप्पणी की कि कथित शराब नीति मामले में ईडी द्वारा अगस्त 2022 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था जबकि केजरीवाल की गिरफ्तारी लगभग डेढ़ साल बाद मार्च 2024 में हुई है।

साथ ही, जमानत के लिए शर्तें तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि देनी होगी। दूसरे, वह सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे। तीसरा, वह मामले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और अंत में, मुख्यमंत्री गवाहों से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी। https://newso2.com/supreme-court-verdict-arvind-kejriwal-bail-political-implications

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार | आरटीआई कार्यकर्ता | राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, UNI से जुड़े। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta और NewsO2.com से जुड़े। निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।