इंदौर, 15 अप्रैल। नगर निगम इंदौर ने आवासीय अनुमति पर निर्मित भवनों में अवैध रूप से संचालित हो रहे 16 होटलों को सील कर दिया। यह कार्रवाई शहर के महालक्ष्मी नगर, तुलसी नगर, साईं कृपा, राधिका पैलेस, स्कीम नंबर 94 सेक्टर ईबी और वीणा नगर क्षेत्र में की गई।

कार्रवाई की पृष्ठभूमि में महेंद्र हार्डिया द्वारा विधानसभा में उठाया गया मुद्दा रहा। उन्होंने प्रश्न किया था कि संबंधित क्षेत्रों में कितने भवनों को होटल या हॉस्टल संचालन की अनुमति दी गई है। इसके जवाब में नगर निगम ने स्पष्ट किया था कि उक्त क्षेत्रों में किसी भी भवन को होटल संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

इसी के बाद नगर निगम ने कार्रवाई तेज करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे से लेकर स्कीम नंबर 94 सेक्टर ईबी और वीणा नगर तक अवैध रूप से संचालित हो रहे होटलों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की।

बिल्डिंग ऑफिसर टीना सिसोदिया के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में भवन अनुज्ञा शाखा, राजस्व विभाग और रिमूवल विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। मौके पर बीआई सचिन गहलोत सहित संबंधित विभागों की टीम मौजूद रही।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, आवासीय अनुमति वाले भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नियमों के विरुद्ध है और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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