कम वर्षा और गिरते भू-जल स्तर के चलते प्रशासन का फैसला, उल्लंघन पर बोरिंग मशीनें होंगी जब्त
इंदौर, 27 अक्टूबर 2026: इंदौर जिले में कम वर्षा और भू-जल के अत्यधिक दोहन से गिरते जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने संपूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इसके साथ ही निजी एवं अशासकीय नलकूप खनन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर बोरिंग मशीनें जब्त कर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर दो हजार रुपये तक जुर्माना, दो वर्ष तक कारावास या दोनों का प्रावधान है। हालांकि, शासकीय योजनाओं के तहत नलकूप खनन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर निजी जलस्रोतों का सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के लिए अधिग्रहण भी किया जा सकेगा। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
