महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास
इंदौर। किराना दुकान से सामान लेकर लौट रही महिला से अश्लील टिप्पणी और छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2022 का थाना मल्हारगंज क्षेत्र का है।
प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर श्रीमती मिनी गुप्ता ने थाना मल्हारगंज के प्रकरण क्रमांक 9322/2022 में आरोपी केशव उर्फ केशु पिता दिलीप राठौर निवासी इंदौर को धारा 354 भादंसं के तहत दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्वाति पारासर ने की।
