पाकिस्तान जासूसी आरोप में ज्योति रानी की बेल खारिज

चंडीगढ़। Punjab and Haryana High Court ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति रानी उर्फ ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि मामले की प्रकृति गंभीर है और इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा।

सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर पहलुओं से संबंधित हैं। उपलब्ध सामग्री और जांच की स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।

जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी के पाकिस्तान से जुड़े कुछ व्यक्तियों के साथ संपर्क होने और संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप सामने आए हैं। इस मामले में उनके खिलाफ Official Secrets Act, 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ज्योति रानी एक यूट्यूबर बताई जाती हैं और जांच एजेंसियां उनके डिजिटल डाटा व विदेशी संपर्कों की भी जांच कर रही हैं।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी और वह न्यायिक हिरासत में ही रहेंगी, जबकि मामले की जांच आगे जारी रहेगी।