इंदौर/धार, 2 अप्रैल: धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई करने का निर्णय लिया है। हालांकि, आज हुई सुनवाई पर अदालत की ओर से अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी शामिल हैं, सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ सुन रही है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि 6 अप्रैल से रोज दोपहर 2:30 बजे से सुनवाई होगी।
मामले में विभिन्न याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी बनाम होम डिपार्टमेंट, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस बनाम भारत संघ, कुलदीप तिवारी बनाम भारत संघ तथा अन्य याचिकाएं शामिल हैं। इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही है।
सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की सर्वे रिपोर्ट, साइट की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सहित दर्ज आपत्तियों पर विस्तृत बहस होगी। अदालत ने कहा है कि पहले याचिकाकर्ताओं के तर्क सुने जाएंगे, इसके बाद आपत्ति दर्ज कराने वाले पक्ष को दलील रखने का अवसर दिया जाएगा।
याचिकाकर्ताओं के वकीलों के अनुसार, आज की सुनवाई में विस्तृत बहस हुई, लेकिन अदालत ने अभी कोई आदेश पारित नहीं किया है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस विवाद में अंतिम निर्णय हाईकोर्ट द्वारा ही लिया जाएगा। फिलहाल भोजशाला परिसर की यथास्थिति बरकरार है और पूर्व के निर्देश प्रभावी हैं।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल से नियमित रूप से शुरू होगी, जिसे विवाद के निर्णायक चरण के रूप में देखा जा रहा है।
