बैंक को 4.20 करोड़ का चूना, कबीर रियलिटी के संचालकों पर EOW की FIR
इंदौर। कबीर रियलिटी प्रा. लि. के संचालकों द्वारा बैंक से लिया गया ऋण चुकाए बिना बंधक संपत्ति को बेचने का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने इस गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में कंपनी के संचालकों सहित अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि इस कृत्य से बैंक को करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
EOW को प्राप्त शिकायत के अनुसार, कबीर रियलिटी प्रा. लि. के संचालक मूर्तजा मलिक, सलमा बाई तथा अन्य ने वर्ष 2008 में आईसीआईसीआई होम फाइनेंस से 75 लाख रुपये का ऋण लिया था। इसके एवज में इंदौर के सांई कॉलोनी क्षेत्र स्थित भूखंड को बंधक रखा गया। बाद में आरोपियों ने उक्त बंधक भूखंड पर बहुमंजिला इमारत “कबीर मैनर” का निर्माण कराया और बिना बैंक को सूचित किए, बिना एनओसी प्राप्त किए तथा ऋण चुकाए बिना ही सभी फ्लैट्स का विक्रय कर दिया।
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों को यह भली-भांति ज्ञात था कि ऋण की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, इसके बावजूद उन्होंने संपत्ति का विक्रय कर अवैध लाभ अर्जित किया। परिणामस्वरूप बैंक का ऋण खाता एनपीए (NPA) हो गया और वर्तमान में करीब 4.20 करोड़ रुपये का बकाया शेष है।
EOW ने प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आईपीसी की धारा 420, 409 और 120-बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। जांच एजेंसी द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
