इंदौर | विधि संवाददाता
भारत सरकार द्वारा नियुक्त सभी नोटरीयों के लिए वर्षभर में किए गए नोटरी कार्यों का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार के नोटरी सेल ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए देशभर के नोटरीयों का ध्यान नोटरी नियम, 1956 के नियम-14 की ओर आकर्षित किया है।
भारत सरकार के नोटरी सेल द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2025 को जारी सूचना के अनुसार, प्रत्येक नोटरी को पिछले वर्ष के दौरान किए गए सभी नोटरी कार्यों का वार्षिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2025 से आगे का वार्षिक विवरण केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के अधिकृत नोटरी पोर्टल https://notary.gov.in पर ही विवरण अपलोड किया जाना होगा।
नोटरी सेल द्वारा यह भी बताया गया है कि वार्षिक विवरण ऑनलाइन जमा करने की विस्तृत मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) शीघ्र ही जारी की जाएगी। सभी नोटरीयों को निर्देशित किया गया है कि वे जनवरी के प्रथम सप्ताह में अपना वार्षिक विवरण नियमानुसार केवल ऑनलाइन जमा करें।
सूचना में यह भी साफ किया गया है कि ऑफलाइन वार्षिक विवरण पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा। अतः सभी नोटरी समय-सीमा का पालन करते हुए पोर्टल पर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या वैधानिक परेशानी से बचा जा सके।
