मप्र हाई कोर्ट के जैन कर्मचारियों को ही छूट
इंदौर। पर्यूषण महापर्व के अवसर पर जैन समाज के कर्मचारियों को विशेष सुविधा प्रदान की गई है। मप्र हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार 28 अगस्त 2025, गुरुवार से 6 सितम्बर 2025 तक मप्र हाई कोर्ट में कार्यरत जैन धर्म के अनुयायी कर्मचारी कार्यालय में 2 घंटे देरी से उपस्थित हो सकेंगे।
यह अनुमति सशर्त होगी। आदेश में कहा गया है कि कार्यालय में देरी से आने के बावजूद नियमित कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
धर्म प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने बताया कि जैन समाज के लिए पर्यूषण पर्व सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। इन दिनों समाजजन उपवास, तप, स्वाध्याय और ध्यान में लीन रहते हैं। इसी धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिसका जैन समाज स्वागत करता है।
