4 जून को इंदौर में ड्राय डे

मतगणना के दिन इंदौर में मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध


इंदौर

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने 4 जून को होने वाली मतगणना को देखते हुए जिले में ड्राय डे घोषित किया है। इस दौरान मदिरा के क्रय/विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना वाले दिन 04 जून 2024 को सम्पूर्ण दिवस के लिये” सम्पूर्ण इंदौर जिलें में “शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान इन्दौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, वाईन के फुटकर बिक्री रिटेल आउटलेट (RWS-1), आहारगृह यथा एफ. एल. 2, 3, 4 एवं एफ.एल.-6. 7. 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफ.एल.-9 क तथा देशी / विदेशी मद्य भण्डागार को बन्द करने के आदेश दिये गये है। इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट / सर्विंग पाईंट आदि में उक्त अवधि में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार | आरटीआई कार्यकर्ता | राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, UNI से जुड़े। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta और NewsO2.com से जुड़े। निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।