पोर्टल पर करना होगा पंजीयन, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी जेल और जुर्माना

श्रम प्रहरी टोल-फ्री नंबर 1800-233-8888 पर दे सूचना

इंदौर, 25 जून 2026। निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा, बेहतर कार्य परिवेश और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत अब सभी निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन और सुरक्षा अधिकारियों की उपलब्धता अनिवार्य होगी।

श्रम विभाग द्वारा ‘श्रम सेवा पोर्टल’ मोबाइल एप के माध्यम से निर्माण स्थलों की जानकारी, श्रमिकों की संख्या और लोकेशन सहित अन्य आवश्यक विवरण एकत्र किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से नियोजकों द्वारा श्रमिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की निगरानी भी की जाएगी।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के तहत किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिन पूर्व संबंधित निरीक्षक को सूचना देना अनिवार्य है। नियोजकों को निर्माण स्थल और सुरक्षा उपायों से जुड़ी सभी जानकारी श्रम विभाग को उपलब्ध करानी होगी। यह सूचना एमपीबीओसीडब्ल्यू (MPBOCW) के ऑनलाइन पोर्टल अथवा जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से दी जा सकती है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य की पूर्व सूचना नहीं देने पर इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम की धारा 46 के तहत दोषी पाए जाने पर तीन माह तक के कारावास, दो हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों प्रकार के दंड का प्रावधान है।

राज्य के सभी निर्माण विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी निर्माण कार्य के प्रारंभ से पहले श्रम विभाग को इसकी सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।

निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और श्रमिक हितों की रक्षा के लिए आम नागरिकों को भी ‘श्रम प्रहरी’ की भूमिका निभाने का आह्वान किया गया है। विभाग ने टोल-फ्री कंट्रोल रूम नंबर 1800-233-8888 जारी किया है, जहां निर्माण कार्य की सूचना न देने वाले स्थलों की जानकारी दी जा सकती है।