अरविंद केजरीवाल की जमानत  पर हाई कोर्ट से अन्तरिम रोक

इंदौर, 21 जून 2024

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रोक लगा दी है। केजरीवाल कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जेल में हैं। हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगाई है।

निचली अदालत से केजरीवाल को गुरुवार को जमानत का लाभ मिलने पर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय ) ने हाई कोर्ट में जमानत खारिज करने की याचिका लगाई थी, जिस पर आज अवकाश कालीन एकल पीठ के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने सुनवाई करते हुए संबन्धित पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला पारित किया।  

न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है । वे दो-तीन दिनों में विस्तृत आदेश जारी करेंगे । आदेश की घोषणा तक निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक है ।

By Jitendra Singh Yadav

जितेंद्र सिंह यादव वरिष्ठ पत्रकार | आरटीआई कार्यकर्ता | राजनीतिक विश्लेषक 15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, UNI से जुड़े। Save Journalism Foundation व इंदौर वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन के संस्थापक। Indore Varta और NewsO2.com से जुड़े। निष्पक्ष पत्रकारिता व सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित।