1 अगस्त से लागू होगा आदेश
इंदौर। सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने आदेश जारी किया है कि 1 अगस्त 2025 से बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश 29 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप संचालकों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने बताया कि मेडिकल कारणों व आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर यह नियम सभी पर लागू होगा। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
31 जुलाई को पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक
आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 31 जुलाई को सुबह 11 बजे कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला स्थित ऑडिटोरियम में पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक बुलाई गई है। इसमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, नायरा व रिलायंस समेत सभी तेल कंपनियों के प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी शामिल होंगे।
बिना हेलमेट ड्राइविंग पर लाइसेंस निलंबित/निरस्त होगा
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जाएगा। बुधवार को परिवहन विभाग ने सभी कर्मचारियों को भी हेलमेट अनिवार्य करने के निर्देश दिए।
