सुप्रीम कोर्ट ने NEET याचिकाएं खारिज कीं, सभी याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति

नई दिल्ली, 25 जुलाई 2025

NEET UG 2025 परीक्षा में इंदौर उज्जैन परीक्षा केंद्रों पर बारिश, आंधी तूफान से बिजली गुल होने से छात्रों को परीक्षा में बाधा आई थी। Neet यूजी परीक्षा पुन कराने की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी है।

 लेकिन एक अहम राहत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने  सभी याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है।

एडवोकेट मृदुल भटनागर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर हाई कोर्ट की युगल पीठ का फैसला बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने परीक्षण एजेंसी (NTA) को कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि भविष्य में पारदर्शिता और परीक्षा की विश्वसनीयता को और मजबूत किया जा सके।

इसके पहले 52 से अधिक छात्रों ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। यहां से याचिका खारिज होने के बाद छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

By Neha Jain

नेहा जैन मध्यप्रदेश की जानी-मानी पत्रकार है। समाचार एजेंसी यूएनआई, हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय सेवाएं दी है। सुश्री जैन इंदौर से प्रकाशित एक दैनिक अखबार की संपादक रही है। इनकी कोविड-19 महामारी के दौरान की गई रिपोर्ट को देश और दुनिया ने सराहा। अपनी बेबाकी और तीखे सवालों के लिए वे विख्यात है।