यातायात व्यवस्था सुचारु करने की व्यवस्था

इंदौर, 03 जुलाई 2025: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि पालदा तीन ईमली, नेमावर रोड से अग्रसेन चौराहे की तरफ शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक इंदौर शहर में ट्रक व अन्य भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

पूर्व में यह प्रतिबंध केवल शाम 5 बजे से 7 बजे तक लागू था, परन्तु वर्षा ऋतु में यातायात का दबाव रात्रि 9 बजे तक बना रहने के कारण इसे बढ़ाया गया है। आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित समय के बाद भारी वाहनों के प्रवेश से चौराहों पर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे जनसुविधा प्रभावित होती है।

मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-115 के तहत जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध केवल ट्रक/भारी वाहनों पर लागू रहेगा। कार, जीप और दोपहिया वाहनों का आवागमन पूर्ववत जारी रहेगा।

By Neha Jain

नेहा जैन मध्यप्रदेश की जानी-मानी पत्रकार है। समाचार एजेंसी यूएनआई, हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय सेवाएं दी है। सुश्री जैन इंदौर से प्रकाशित एक दैनिक अखबार की संपादक रही है। इनकी कोविड-19 महामारी के दौरान की गई रिपोर्ट को देश और दुनिया ने सराहा। अपनी बेबाकी और तीखे सवालों के लिए वे विख्यात है।