इंदौर महत्वपूर्ण अपडेट – मतदाता सूची पुनरीक्षण मामला
इंदौर, 26 नवंबर 2025: मध्यप्रदेश में “SIR” कार्यक्रम के चलते मतदाता-सूची पुनरीक्षण कार्य निरस्त करने की मांग पर दायर याचिका में आज युगल पीठ ने मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, कलेक्टर इंदौर समेत नगरीय क्षेत्र के सभी SDM को विस्तृत जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।
जज विजय कुमार शुक्ला और जज बिनोद कुमार द्विवेदी की युगल पीठ ने सरकार द्वारा दिया गया प्रारंभिक जवाब अस्वीकार करते हुए सभी पक्षों को छह सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
पिछली सुनवाई (17.11.2025) में कोर्ट ने इन गंभीर बिंदुओं पर संज्ञान लिया था —
मतदाता-सूची में हजारों मतदाताओं के पते में भवन क्रमांक “0” दर्ज
अपात्र BLO से कार्य करवाना
1200 की सीमा के विरुद्ध 1761 मतदान केंद्रों का निर्माण
नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 2(m), 5, व 6(2) तथा नगर निगम अधिनियम 1960 में आपसी विरोधाभास
कोर्ट ने इन विषयों पर शासन सहित निर्वाचन आयोग, कलेक्टर एवं SDM से विस्तृत और तथ्यात्मक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में होगी।
पूर्व पार्षद दिलीप कौशल द्वारा लगाई गई इस याचिका में पैरवी अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने की है।
