इंदौर हाईकोर्ट ने तय की समय-सारणी
22 जनवरी 2026: मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर में बसंत पंचमी के अवसर पर पूजा और नमाज़ को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों का पालन करते हुए दोनों धार्मिक गतिविधियों के लिए स्पष्ट समय-सारणी तय कर दी है और स्थानीय प्रशासन को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, भोजशाला परिसर में सुबह सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक पूजा की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज़ अदा करवाई जाएगी। वहीं, दोपहर 3 बजे से सूर्यास्त तक दोबारा पूजा की अनुमति रहेगी।
यह मामला धार निवासी जुबरान अंसारी और एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा शुक्रवार की नमाज़ की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सामने आया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हर स्थिति में अनिवार्य है और किसी भी पक्ष को तय व्यवस्था से हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
प्रशासन की ओर से नमाज़ अदा करने वालों के लिए पास जारी किए जाएंगे, हालांकि नमाज़ में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने प्रशासन को पूरे मामले में शांति, कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी है।
फिलहाल, भोजशाला परिसर में बसंत पंचमी के दिन कोर्ट के आदेशानुसार तय समय पर ही पूजा और नमाज़ संपन्न कराई जाएगी, और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए है।
