आरएसएस और पीएम मोदी पर आपत्तिजनक कार्टून मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली, 19 अगस्त (इंदौर वार्ता)।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को निर्देश दिया कि वे आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम्मानजनक कार्टून बनाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर सार्वजनिक माफी प्रकाशित करें।

मालवीय की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ को बताया कि माफी पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है, साथ ही संबंधित कार्टून को सभी सोशल मीडिया मंचों से हटाने का आश्वासन भी दिया गया है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने राज्य सरकार की ओर से कहा कि पोस्ट हटाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि जांच जारी है, लेकिन माफी प्रकाशित की जा सकती है।

पीठ ने कहा कि मालवीय को 10 दिनों में माफी प्रकाशित करनी होगी और उनकी गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा अगली सुनवाई तक बढ़ाई जाती है।

By Neha Jain

नेहा जैन मध्यप्रदेश की जानी-मानी पत्रकार है। समाचार एजेंसी यूएनआई, हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय सेवाएं दी है। सुश्री जैन इंदौर से प्रकाशित एक दैनिक अखबार की संपादक रही है। इनकी कोविड-19 महामारी के दौरान की गई रिपोर्ट को देश और दुनिया ने सराहा। अपनी बेबाकी और तीखे सवालों के लिए वे विख्यात है।