इंदौर/ नई दिल्ली, 29 दिसंबर 2025: अरावली hills मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर सोमवार, 29 दिसंबर को अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। दरअसल बीती 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को मानते हुए 100 मीटर से ऊंची चोटी को अरावली माना था। इस फैसले का देश भर में विरोध हो रहा था। पर्यावरण विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं का मामना है कि इस नई परिभाषा से तो 90 प्रतिशत चोटियाँ खनन के दायरे में आ जाएंगी और पर्यावरण को भारी नुकसान होगा।

सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायधीशों की अवकाश पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं।

By Neha Jain

नेहा जैन मध्यप्रदेश की जानी-मानी पत्रकार है। समाचार एजेंसी यूएनआई, हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे समय सेवाएं दी है। सुश्री जैन इंदौर से प्रकाशित एक दैनिक अखबार की संपादक रही है। इनकी कोविड-19 महामारी के दौरान की गई रिपोर्ट को देश और दुनिया ने सराहा। अपनी बेबाकी और तीखे सवालों के लिए वे विख्यात है।