नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ पत्रकार और ‘द वायर’ के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन को OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड देने से इनकार करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने केंद्र के आदेश को गैर-तर्कसंगत बताते हुए कहा कि यह निर्णय पर्याप्त कारणों के बिना पारित किया गया था।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह मामले पर नए सिरे से विचार कर कारणयुक्त आदेश जारी करे।
सिद्धार्थ वरदराजन ने अपने PIO (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन) कार्ड को OCI कार्ड में परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया था। केंद्र सरकार ने इस आवेदन को अस्वीकार कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
अदालत के फैसले को वरदराजन के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। साथ ही यह निर्णय प्रशासनिक आदेशों में पारदर्शिता और स्पष्ट कारण दर्ज करने की संवैधानिक आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।
